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अब प्रदूषण जांच केंद्र से रोजगार पा सकेंगे UP के 10वीं पास, इन नियम व शर्तों का करना होगा पालन

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लखनऊ : अभी तक पेट्रोल टंकी या फिर मान्यता प्राप्त गैराजों समेत कुछ गिनी-चुनी संस्थाओं को ही प्रदूषण जांच केंद्रों को खोलने की अनुमति थी। लेकिन अब निजी क्षेत्रों में भी इसे खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। तय नियमों और शर्तों का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रदूषण जांच केंद्र खोल प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण योजना जांच केंद्र-2020 में नए प्रावधान किए गए हैं। इसका लाभ सीधे यूपी के बेरोजगारों को मिलेगा। अब उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवश्यक बदलाव करने के लिए एनआईसी को निर्देशित कर दिया गया है।

अगले माह के प्रथम पखवारे के भीतर प्रणाली अपग्रेड हो जाएगी। प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना और इसे व्यवसायोन्मुखी बनाने के लिए विभाग की ओर से मार्च- 2021 का इसे शुरू किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है जिससे अधिक से अधिक बेरोजगारों को इससे जोड़ा जा सके और हर क्षेत्र में प्रदूषण जांच केंद्र खुलवाकर प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था बनाई जा सके।

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