
ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता: सआदतगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रयास में आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता: सआदतगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रयास में आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की रणनीति के तहत लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की सआदतगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। करीब 27 साल पुराने हत्या प्रयास के मामले में पुलिस की प्रभावी व निष्पक्ष पैरवी के चलते अभियुक्त प्रेम सिंह चौहान को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।यह निर्णय 31 जुलाई 2025 को एडीजे-VII लखनऊ की अदालत ने सुनाया। आरोपी प्रेम सिंह चौहान पुत्र स्वर्गीय वीर सिंह, निवासी भट्टपुर, थाना अतरौली, जनपद हरदोई, के विरुद्ध वर्ष 1998 में थाना सआदतगंज में मुकदमा अपराध संख्या 203/1998, धारा 307/34 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज हुआ था। सत्र परीक्षण संख्या 571ए/1999 के अंतर्गत इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत अपराधियों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर यह पैरवी की गई। लखनऊ पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अमित वर्मा, पुलिस उपायुक्त पश्चिमी और अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला तथा थाना सआदतगंज के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार आर्य के नेतृत्व में यह कार्यवाही अंजाम दी गई।प्रकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार यादव (पैरोकार) ने अदालत में प्रभावी ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध कराना संभव हुआ। पुलिस की ओर से की गई इस कठोर व सटीक पैरवी के कारण पीड़ित पक्ष को लंबे समय बाद न्याय मिल सका।इस निर्णय से न केवल पीड़ित परिवार को राहत मिली है, बल्कि पुलिस विभाग की पेशेवर निष्पक्षता और अपराध नियंत्रण के प्रति प्रतिबद्धता को भी बल मिला है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत भविष्य में भी इस प्रकार के गंभीर मामलों में त्वरित पैरवी कर अपराधियों को दंडित करने का सिलसिला जारी रहेगा।