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परित्यक्ता व तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को भी पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा

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मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत प्रदेश सरकार ने की पहल

आवेदन के लिए 9580966110 पर करें काल
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कमरा न0 8 से भी किया जा सकता है आवेदन

बहराइच : परित्यक्ता और तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को “मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान” में शामिल करने के लिए सूबे के सभी जिलों से सूची मांगी गयी है । इसके तहत पीड़ित महिलाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के समान लाभ देकर पाँच लाख तक का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा । योजना से जुड़ने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश मोहन ने जनपद के सभी परित्यक्ता और तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं से आवेदन के लिए अपील की है ।

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ अजीत चंद्रा ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पाँच लाख तक निःशुल्क इलाज अभी तक कमजोर वर्ग के परिवारों को ही दिया जा रहा था । अब मुख्यमंत्री की पहल पर परित्यक्ता और तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को भी “मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान” से जोड़ कर लाभान्वित किया जाएगा। यह उन सभी महिलाओं के जीवन में सवेरा लाएगा जो किसी कारण से परित्यक्ता या तीन तलाक से पीड़ित हैं । इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य कार्यपालक अधिकारी संगीता सिंह ने सूबे के सभी जिला अधिकारी को परित्यक्ता और तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं की सूची उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है।

आयुष्मान भारत के जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ पियूष मिश्रा ने बताया कि योजना में शामिल होने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कमरा न0 8 में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर आवेदन किया जा सकता है । अधिक जानकारी के लिए 9580966110 नंबर पर काल कर योजना की जानकारी ली जा सकती है।
इन दस्तावेजों के साथ करें आवेदन –
Ø राशन कार्ड
Ø आधार कार्ड
Ø प्रधान या सभासद द्वारा परित्यक्ता /तीन तलाक का प्रमाण पत्र

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