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अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने पर लग सकती है 6 साल की रोक, राष्ट्रपति ने लिखा पत्र

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लखनऊ: रामपुर से सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही हैं। सीतापुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। इस संबंध में गुरुवार को यूपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। अब भारत निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश जारी हो सकता है

आपको बता दें विधानसभा सचिवालय ने भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा (8 ) के तहत अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की संस्तुति की है। इस संबंध में प्रमुख सचिव विधानसभा की ओर से राष्ट्रपति को पत्र भेजा गया है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में अब्दुल्ला आजम को भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8-क के तहत चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की गई है

इस पत्र पर अब राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त करके चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश जारी करेंगे। पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खान द्वारा अपनी जन्मतिथि गलत दर्शाने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको भ्रष्ट आचरण का दोषी माना है। इसी कारण अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी

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