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2 पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला दोषी — 7 साल की सजा!

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2 पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला दोषी — 7 साल की सजा!

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश की अदालत ने सोमवार को *सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां* और उनके रिश्तेदार *अब्दुल्ला आजम* को 2 पैन कार्ड के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को *7 साल की सजा* सुनाई है और जुर्माने का भी आदेश दिया गया।

सजा के बाद कोर्ट के बाहर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पत्रकारों को बताया कि यह फैसला कानून और संविधान की जीत है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया से ऊपर नहीं होना चाहिए और न्यायपालिका ने यह संदेश दिया कि बड़े नेताओं को भी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला वर्ष 2009-10 से संबंधित है, जब आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों ने *एक ही व्यक्ति के नाम पर दो पैन कार्ड बनाए* थे। यह कथित अपराध कर चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी के दायरे में आता है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों के बचाव के सभी तर्कों को खारिज कर दिया और उन्हें दोषी करार दिया।

सपा नेताओं ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन यह राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं है, यह केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं, BJP नेता का कहना है कि यह जनता के प्रति न्याय का संदेश है और भविष्य में किसी भी बड़े नेता को कानून की अनदेखी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में गर्मा गया है। सपा समर्थक और विरोधी दोनों ही गुटों में चर्चाएं तेज हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि सपा इस मामले को *सुप्रीम कोर्ट* तक ले सकती है।

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