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गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दिया सीबीआई जांच का आदेश

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100 करोड़ की उगाही मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

मुंबई  : पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। परमबीर सिंह ने हाईकोर्ट में जांच के लिए याचिका लगाई थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे असाधारण मामला बताया और कहा कि परमबीर सिंह के आरोप बहुत गंभीर हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सीबीआई को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने डॉ जयश्री पाटिल की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करके उन्हें पहुंचाएं।  उन्होंने यह भी कहा था कि देशमुख पुलिसकर्मियों को घर बुलाकर मामलों की जांच को विशेष दिशा में ले जाने को कहते थे।

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