
नकली नोट रखने के मामले में न्यायालय ने दो पशु कारोबारियों को चार चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
अमरोहा : नकली नोट रखने के मामले में न्यायालय ने दो पशु कारोबारियों को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों आरोपी 2007 में गजरौला के बुध बाजार में नकली नोटों से भैंस खरीदने की कोशिश कर रहे थे। उनके कब्जे से छह हजार रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे। फिलहाल जमानत पर बाहर थे। पुलिस ने दोनों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
यह प्रकरण गजरौला थानाक्षेत्र के बुध बाजार का है। 14 मार्च 2007 को कुमराला चौकी के पास बुध बाजार में पशुओं की खरीद-फरोख्त चल रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बाजार पर छापा मार दिया था। मौके पर पशु कारोबारी निजामुद्दीन निवासी मोहरका गजरौला, पप्पु उर्फ मुशाहिद निवासी चुचैला कलां को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों के कब्जे से एक एक हजार से छह नकली नोट बरामद हुए थे। इसमें निजामुद्दीन से 4 हजार और पप्पु उर्फ मुशाहिद से दो हजार के रुपये मिले थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर बार थे।
यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अहमद उल्ला खां की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। गुरुवार को अदालत ने मामले में सुनवाई की थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रविंद्र सिंह ने जोरदार पैरवी की। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों दोषियों को 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।