
लखीमपुर खीरी : जनपद न्यायाधीश शिव शंकर प्रसाद ने बताया कि जनपद के कुछ न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाए जाने एवं उनके न्यायालय परिसर में आवागमन के कारण उनके संपर्क में आए विद्वान अधिवक्ता गण तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों गणों में कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका, उनकी कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी एवं वाहय न्यायालय मोहम्मदी खीरी के संपूर्ण सेंनेटाइजेशन हेतु जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी मुख्यालय एवं वाहय न्यायालय मोहम्मदी खीरी को 48 घंटे के लिए बंद किया जाना अत्यंत आवश्यक व उचित है
उन्होंने बताया कि जनपद न्यायालय लखीमपुर-खीरी मुख्यालय एवं न्यायालय मोहम्मदी खीरी को 10 एवं 11 सितंबर 2020 तक 48 घंटे के लिए बंद किया है
उन्होंने बताया कि इस दौरान न्यायालय परिसर में वाद कारियो एवं विद्वान अधिवक्ताओं का प्रवेश निषिद्व रहेगा। 10 व 11 सितंबर को जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी मुख्यालय एवं वाहय न्यायालय मोहम्मदी खीरी परिसर संपूर्ण सैनिटाइजेशन कराए जाने के पश्चात पुनः न्यायिक प्रशासनिक एवं कार्यालय कार्य हेतु न्यायालय नियत समय पर खुलेगा।