
निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण हेतु राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न; मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने पर दिया गया जोर!
(सिटीजन वॉयस: देवरिया: संवाददाता : पुष्कर मणि त्रिपाठी)
देवरिया: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के उद्देश्य एवं दिशा-निर्देशों से सभी दलों को अवगत कराया गया।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि आयोग का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, और अप्रासंगिक या अपात्र नामों को विलोपित किया जाए, ताकि नामावलियाँ पूर्णतः शुद्ध, पारदर्शी एवं अद्यतन बन सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस कार्य में राजनैतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने के लिए ब्लॉक लेवल एजेंट्री प्रणाली का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत दल अपने एजेंटों की नियुक्ति कर सकते हैं। इन एजेंटों के माध्यम से मतदाता सूची की तैयारी एवं पुनरीक्षण कार्य में सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जैनेंद्र सिंह, संबंधित अधिकारीगण तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने किया मासिक निरीक्षण
देवरिया: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर स्थित ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था, रख-रखाव, सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली, अग्निशमन यंत्रों की स्थिति एवं अभिलेखों के संधारण की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए और ईवीएम-वीवीपैट की सुरक्षा व निगरानी में पूर्ण सतर्कता रखी जाए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर की साफ-सफाई और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की स्थिति भी जानी। इस दौरान संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
31 अक्टूबर को जिला सेवायोजन कार्यालय में लगेगा रोजगार मेला, कई कंपनियाँ होंगी शामिल
देवरिया: प्रभारी जिला सेवायोजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने तथा उनकी रोजगारिता में वृद्धि के उद्देश्य से एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
यह रोजगार मेला 31 अक्टूबर 2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से जिला सेवायोजन कार्यालय, जी.आई.टी.आई. कैम्पस के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा।
इस मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियाँ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक तथा श्रीराम फाइनेंस द्वारा जनपद के अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार के माध्यम से चयन (कैंपस प्लेसमेंट) किया जाएगा।
शैक्षिक योग्यता विभिन्न पदों के अनुसार हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, आई.टी.आई., डिप्लोमा उत्तीर्ण तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अनिवार्य है। यह रोजगार मेला पूर्णतः निःशुल्क है।
निजी भूमि पर ‘प्लेज स्कीम’ के तहत विकसित किए जा सकेंगे औद्योगिक पार्क
देवरिया: उपायुक्त उद्योग एस सिद्दीकी ने बताया है कि प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग स्थापना में भूमि, सड़क एवं जल जैसी प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु एक नई पहल की गई है। इसके अंतर्गत पहली बार राज्य में निजी भूमि पर ‘प्लेज स्कीम’ के तहत औद्योगिक पार्क विकसित करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में शासनादेश दिनांक 1 फरवरी 2023 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पार्क के विकास हेतु प्रवर्तकों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण डीएम सर्किल रेट के अनुसार भूमि मूल्य के 90 प्रतिशत, ₹50 लाख प्रति एकड़ अथवा परियोजना लागत में से जो न्यूनतम हो, उस पर आधारित होगा। पार्क की भूमि खरीदने या लीज पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। पार्क के अंदर भूखंड खरीदने या लीज पर लेने वाले उद्यमियों को 50 से 100 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही एमएसएमई नीति-2022 के अनुरूप ₹4 करोड़ तक का अनुदान भी प्राप्त हो सकेगा।
योजना के अंतर्गत पार्क हेतु अकृषक औद्योगिक भूमि न्यूनतम 10 एकड़ एवं अधिकतम 50 एकड़ निर्धारित की गई है। प्रत्येक एकड़ भूमि पर कम से कम एक औद्योगिक इकाई की स्थापना अनिवार्य होगी। उदाहरण स्वरूप, यदि पार्क का क्षेत्रफल 25 एकड़ है, तो उसमें न्यूनतम 25 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जानी होंगी। राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत पार्क तक पहुँच मार्ग का सुदृढ़ीकरण भी कराया जा सकेगा।
प्लेज पार्क की स्थापना के लिए प्रवर्तकों को पार्क की आधारभूत संरचना के विकास हेतु के अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र, भूमि स्वामित्व से संबंधित राजस्व अभिलेख (खसरा, खतौनी, पंजीकृत बैनामा आदि), भू-उपयोग (अकृषक औद्योगिक) से संबंधित प्रमाण पत्र, प्रस्तावित पार्क का ले-आउट प्लान, भार-मुक्त प्रमाण पत्र, मुख्य मार्ग से कम से कम 12 मीटर चौड़ी एप्रोच रोड का विवरण तथा विद्युत आपूर्ति (पावर साइन) की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
न्यायाधीशगणों ने किया राजकीय बाल गृह का औचक निरीक्षण
देवरिया: उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार अध्यक्ष, (अनुश्रवण समिति) आश्रय गृह (बालक)अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रवि यादव सदस्य, आश्रय गृह (बालक)अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मनोज कुमार तिवारी, सदस्य,आश्रय गृह (बालक)मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंजू कुमारी तथा सदस्य, आश्रय गृह (बालक)सिविल जज(जू डी), कुमारी मृणालिनी श्रीवास्तव द्वारा राजकीय बाल गृह, का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष, आश्रय गृह (बालक)अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वारा बच्चों को पौष्टिक भोजन व समय-समय पर उचित खान-पान की व्यवस्था के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा राजकीय बाल गृह के प्रपत्रों का अवलोकन कर अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने हेतु सख्त दिशा निर्देश दिया गया।

सदस्य, आश्रय गृह (बालक)अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव, द्वारा राजकीय बाल गृह के भोजनालय कक्ष में बच्चों के लिए बन रहे भोजन की गुणवत्ता का स्वंय चख कर निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा समय-समय पर ताजे फलों तथा बच्चों को साफ-सुथरे कपड़े व साफ-सफाई पर विशेष दिशा-निर्देश दिया गया। इस निरीक्षण में मुख्य रूप से जिला परिवीक्षा अधिकारी, अनिल कुमार सोनकर, राजकीय बाल गृह के प्रभारी अधीक्षक उपस्थित रहें।
पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण; चोरी की1मोटरसाइकिल के साथ2 अभियुक्त गिरफ्तार
देवरिया: लार विनायक कुमार पुत्र हरिनन्दन प्रसाद निवासी महराजपुर थाना खुखुन्दू द्वारा तहरीरी देकर अवगत कराया गया कि मोटर साइकिल से लार बाजार अपने दोस्त से मिलने आया था । मोटरसाइकिल को लख्खू मोड़ के पास खड़ा कर एक दुकान के अन्दर चला गया जब वापस आया तो मेरी मोटरसाइकिल उस स्थान पर नही थी । उक्त तहरीरी के आधार थाना लार पर मुअसं- बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर विवचेना की जा रही है।
देवरिया ,पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में लार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तों आदर्श सिंह उर्फ गोलू पुत्र पुनीत सिंह निवासी बरडीहा परशुराम थाना लार व रोहित यादव पुत्र संतोष यादव निवासी बरडीहा परशुराम लार को मुखबिर की सूचना पर चन्द्रशेखर इंट भट्ठा कस्बा लार के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 1 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर बिना नंबर प्लेट जिसे चालान एप से चेक किया गया जिसका वास्तविक पंजीकरण पाया गया, को बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
भवन स्वामियों को निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस जमा करना अनिवार्य
देवरिया: सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने बताया कि जनपद में आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों का निर्माण कार्य करा रहे भवन स्वामियों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत अपने निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग, देवरिया द्वारा ऐसे पाँच भवन स्वामियों के विरुद्ध वसूली (आर.सी.) की कार्यवाही की गई है, जिन्होंने पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद उपकर की धनराशि जमा नहीं की। यह वसूली भू-राजस्व की भाँति की जाएगी। उक्त प्रकरणों में निर्धारित धनराशि लगभग ₹13,55,198.96 है, जिस पर सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज भी अधिरोपित किया गया है।
सहायक श्रम आयुक्त ने जनपद के समस्त आवासीय एवं व्यावसायिक भवन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने भवन निर्माण की लागत पर निर्धारित लेबर सेस अनिवार्य रूप से जमा करें तथा अपने निर्माण कार्य का पंजीकरण “निवेश मित्र पोर्टल” के माध्यम से श्रम विभाग में अवश्य कराएं।