
दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम की अपील पर सुनवाई अब 5 दिसंबर को
दो पैन कार्ड मामले में सात-सात वर्ष की सजा पाए समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की अपील पर मंगलवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने के कारण अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 दिसंबर तय कर दी।
जमानत और सजा के खिलाफ अपील
आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सात-सात साल की सजा के खिलाफ 19 नवंबर को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। निचली अदालत ने दोनों को दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात वर्ष का कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए दोनों ने सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील के साथ जमानत याचिका भी लगाई है।
अभियोजन पक्ष ने मांगा समय
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) सीमा राणा ने बताया कि मंगलवार को जब अपील और जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, तो अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 5 दिसंबर निर्धारित कर दी।
