
फतेहपुर की मदीना मस्जिद मामले में सुनवाई होगी
Fatehpur News: फतेहपुर की मदीना मस्जिद के मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने फतेहपुर के गांव सभा की तालाब भूमि पर बनी मदीना मस्जिद के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाई हुई है। इस मामले में मस्जिद कमेटी अपना पक्ष रख चुकी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
अब दोनों पक्ष दलील पेश करेंगे। जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। 17 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम द्वारा मस्जिद के ध्वस्तीकरण आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत प्रतिवादियों को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया था।अब तक उस आदेश पर कोई अमल नहीं हुआ है जबकि जिस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है उसपर 26 दिन में सभी कार्यवाही पूरी कर ली गई। बिंदकी के तहसीलदार ने तालाब की जमीन बताते हुए नोटिस जारी किया था और आदेश पारित किया है। इसके खिलाफ डीएम फतेहपुर के समक्ष मस्जिद कमेटी ने अपील दाखिल की लेकिन डीएम ने ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी।याची को साक्ष्य पेश करने व सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। याची की आपत्ति पर विचार नहीं किया गया। ऋषिपाल केस के फैसले के विपरीत 22 अगस्त 24 को ध्वस्तीकरण का मनमाना आदेश दिया गया।
