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हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक बढ़ाई तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक

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नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को आज बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 जुलाई तक सिंह की गिरफ्तारी पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। इस दौरान पंजाब सरकार भी भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। खास बात है कि इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने मध्य रात्रि में हुई सुनवाई के दौरान बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी थी। इस महीने पंजाब पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ भड़काऊ बयान देने, धार्मिक नफरत फैलाने और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कथित धमकी देने के मामले में बग्गा को गिरफ्तार किए जाने का भाजपा ने जमकर विरोध किया था।

रविवार को बग्गा ने गिरफ्तारी से रोक पर एक वीडियो और मैसेज के जरिए कोर्ट और अल्पसंख्यक आयोग का धन्यवाद किया था। उन्होंने कहा था, मैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के साथ-साथ अल्पसंख्यक आयोग का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कल यह दिखा दिया कि इस देश में कानून काम करता है। अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब सरकार को मुझे पगड़ी नहीं पहनने देने के लिए नोटिस भेजा है, हम बगैर पगड़ी के बाहर नहीं निकल सकते है। पंजाब पुलिस ने बग्गा को शुक्रवार को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। हालांकि, उन्होंने पंजाब ले जाने के दौरान हरियाणा में रोका गया और कुछ ही समय बाद दिल्ली वापस लाया गया। दिल्ली पहुंचे भाजपा नेता ने बाद में दावा किया था कि पंजाब पुलिस बड़ी संख्या में उनके घर में घुस आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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