
लखीमपुर-खीरी ; कोरोना संक्रमण थमता न देखकर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए। घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि उसका मुंह और नाक ढंका हो। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर मौजूदा कानून के तहत ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले के प्रत्येक थाने में एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें मौजूदा से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी रखे जाएं। अदालत ने प्रशासन और पुलिस को इस बात के लिए भी आगाह किया है कि वह मास्क पहनना सुनिश्चित करने की नाकामी जनता पर नहीं थोप सकेंग
इसी क्रम में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मास्क को लेकर काफी सख्ती। हर थाने व जिला स्तर पर टीम बनी। बाहर निकलने पर मास्क/ गमछा/ दुपट्टा लगाना अब आवश्यक एसपी लखीमपुर खीरी ने सख्त तेवर दिखाए रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी और कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश का काफी सख्ती से पालन किया जाएगा बिना मास्क वालो पर कठोर कार्रवाई की जाएगी हमारी समझदारी हम सबका सहयोग संक्रमण से बचाएगा, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित करेगा। यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो वह पूरे समाज के प्रति अपराध करेगा और समाज के प्रति अपराध करने वाले को दंडित किया ही जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि कोरोना से बचने के एक ही रास्ता है, शारीरिक दूरी और मास्क पहनना। यदि सभी लोग मास्क पहनने लगे तो इससे संक्रमण खुद ब खुद रुक जाएगा।