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कुशीनगर में पराली जलाने पर 32 किसानों पर जुर्माना, DM ने दिए सख्त निर्देश

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कुशीनगर में पराली जलाने पर 32 किसानों पर जुर्माना, DM ने दिए सख्त निर्देश

पड़रौना, कुशीनगर: प्रशासन की लगातार चेतावनियों और जागरूकता अभियानों के बावजूद पराली जलाने की घटनाएँ थम नहीं रही हैं। जिले में किसानों की लापरवाही उजागर होने पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 32 किसानों पर जुर्माना लगाया है।

उप कृषि निदेशक अतिंद्र सिंह के अनुसार, अब तक पूरे जनपद में पराली जलाने की 92 घटनाएँ दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें हाटा तहसील के 14 और कप्तानगंज तहसील के 18 किसान शामिल हैं। नियमानुसार सभी 32 किसानों पर ₹16,000 का जुर्माना लगाया गया है।

DM के सख्त निर्देश

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पराली जलाने के मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने के आदेश दिए हैं।
DM ने निर्देश दिए:

  • स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के बिना धान की कटाई कर रहे कंबाइन हार्वेस्टरों को तुरंत सीज किया जाए।

  • जिन गांवों में एक से अधिक घटनाएं सामने आई हैं, वहाँ के ग्राम प्रधानों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वे क्षेत्र में पराली जलने पर रोक सुनिश्चित करें।

किसानों को पराली प्रबंधन के सुझाव

उप कृषि निदेशक अतींद्र सिंह ने किसानों से अपील की है:

  • उन्नत कृषि यंत्रों जैसे—मल्चर, रोटरी स्लैशर, स्ट्रा रीपर का उपयोग करें।

  • पराली का खेत में पुन: उपयोग करें, जलाएं नहीं।

  • कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध बायो डीकंपोजर राजकीय बीज भंडारों के माध्यम से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।

  • किसान चाहें तो पराली को निराश्रित गौशालाओं में दान भी कर सकते हैं।

  • सुपरसीडर का उपयोग कर गेहूं की बुवाई करने की सलाह भी दी गई है।

प्रशासन का कहना है कि पराली जलाने से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है, ऐसे में किसान जागरूकता और सहयोग से प्रदूषण रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

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