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लखनऊ नगर निगम की सख्त कार्रवाई, बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित 9 शराब दुकानों और बारों को किया गया सील

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लखनऊ नगर निगम की सख्त कार्रवाई, बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित 9 शराब दुकानों और बारों को किया गया सील

लखनऊ: नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर नगर निगम लखनऊ ने बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित होने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। निगम प्रशासन ने सभी जोनों को निर्देशित किया है कि जिन प्रतिष्ठानों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में रविवार को जोन 4 की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौ शराब और बीयर की दुकानों व बारों को सील कर दिया।
जोन 4 क्षेत्र में हुसडिया चौराहा, कमता, साइबर हाइट्स, अहिमामऊ बाजार और पलासियो मॉल जैसे प्रमुख स्थलों पर यह कार्रवाई की गई। टीम ने विराम खंड-1 हुसडिया चौराहे के पास स्थित मॉडल शॉप, कमता विक्रांत खंड मॉडल शॉप, साइबर हाइट्स स्थित जाओ बार और जलवा बार को सील किया। इसके अलावा पलासियो मॉल में दो लिकर शॉप्स, अहिमामऊ बाजार स्थित अंग्रेजी शराब और बीयर शॉप तथा मल्हौर की एक मॉडल शॉप को भी बंद किया गया। हालांकि, इनमें से कुछ प्रतिष्ठानों ने रविवार शाम तक अपने लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया, जिसके बाद नियमानुसार उन्हें खोलने की अनुमति दी गई।नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य शहर की व्यावसायिक गतिविधियों को नियमन में लाना और निगम के राजस्व संग्रह को सुदृढ़ बनाना है। नगर निगम अधिनियम के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक प्रतिष्ठान — चाहे वह होटल, बार, नर्सिंग होम, क्लीनिक या औद्योगिक इकाई हो — के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है।नर्सिंग होम, प्रसूतिगृह, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे सेंटर, आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक क्लीनिक, आइसक्रीम निर्माण इकाइयां, बीयर शॉप, मॉडल शॉप और शराब की दुकानें जैसे सभी व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस आवश्यक है।इस कार्रवाई का नेतृत्व जोन 4 के जोनल अधिकारी संजय यादव ने किया। उनके साथ टैक्स सुपरिंटेंडेंट अनुराग उपाध्याय, बनारसी दास, टैक्स इंस्पेक्टर अजय वर्मा, विशाल श्रीवास्तव, लाइसेंसिंग विभाग की टीम और ईटीएफ के सदस्य मौजूद रहे। कार्रवाई पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई।नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जिन प्रतिष्ठानों के पास लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि— “शहर में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नियमों के दायरे में लाना आवश्यक है। ट्रेड लाइसेंस न केवल वैधता प्रदान करता है, बल्कि यह स्वच्छता, सुरक्षा और राजस्व से भी जुड़ा है। व्यवसायी समय से अपने लाइसेंस नवीनीकरण कराएं, अन्यथा आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।”

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