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राईस मिल एवं फ्लोर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न

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बहराइच । वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 17 जुलाई 2022 को जारी नोटिफिकेशन केे माध्यम से 18 जुलाई 2022 से प्री पैकेज्ड एवं प्री लेबल्ड खाद्य पदार्थों दाल, आटा, चावल एंव अन्य खाद्य सामग्री पर निर्धारित की गयी 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी कर देयता की जानकारी प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मंगलवार को राज्य कर कार्यालय बहराइच में राईस मिल एवं फ्लोर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में व्यापक रूप से जीएसटी के नये प्राविधानों पर चर्चा की गई एवं उसके विभिन्न प्राविधानों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी।
बैठक के दौरान पूर्व व्यवस्था में हुए परिवर्तनों से जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि रिटेल पैकेट जो कि 25 किग्रा. तक के प्री पैक्ड पर कर देयता होगी। जबकि इसके पूर्व ब्रान्ड नेम प्रयोग करने वालों पर ही कर देयता थी। बैठक में एसोशियशन के पदाधिकारी जी०एस० भानीरामका, विजय मित्तल, विनोद अग्रवाल, अंकित केडिया, भगवान मित्तल, अमित मित्तल, नीरज अग्रवाल, अमित अग्रवाल, विजय केडिया, अतुल अग्रवाल, मुरली मनोहर अन्य उद्यमी व राज्य कर विभाग से उपायुक्त विनोद कुमार, योगेश दिवेदी एवं सहायक आयुक्त कमलेश कुमार, मधुसूदन सिंह, राज्य कर अधिकरी शैलेन्द्र कुमार व राजीव कुमार चौधरी सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
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