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ज्ञानवापी मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की मांग हुई खारिज ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा

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वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। गुरुवार को वाराणसी लोअर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है। यानी, इससे पहले सर्वे पूरा करना होगा। कोर्ट ने कहा कि सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में कमिश्नर बदलने की मांग की थी। 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले महीने वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे-चप्पे का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ-साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप मौजूद रहेंगे। इधर, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते हैं।

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