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नये नियम से वाहन चालकों की जेब होगी ढीली

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नई दिल्ली :  सरकार ने शिकंजा कसते हुए पुराने निजी व व्यावसायिक चार पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए साल में पुराने वाहनों का फास्टैग के बगैर फिटनेस प्रणाम पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। इसके बगैर कार-ट्रक, बस का बीमा नहीं हो सकेगा

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने तीन सिंतबर को हितधारकों के सुझाव-आपत्ति ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें उल्लेख है कि टोल प्लाजा पर नगद के बजाए फास्टैग की मदद से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत पुराने वाहनों यानी दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए निजी-व्यावसायिक चार पहिया वाहनों की विंडस्क्रीन पर आगामी एक जनवरी 2021 के फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। नये नियम से अब सरकार का जहां राजस्व बढ़ेगा वही वाहन चालकों की जेब ढीली होगी।

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