
कानपुर : अपनी संपत्ति के कागजात ब्रह्मावर्त कोआपरेटिव बैंक के पास रखकर ऋण ना चुकाने वाले खाताधारकों की संपत्ति पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बैंक के लिक्विडेटर की तरफ से सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई की नोटिस दी गई है। बैंक में ऐसे 50 खाताधारक हैं जिनके ऊपर पांच करोड़ रुपये का ऋण है। इन्हेंं ऋण चुकाने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। लोन लेकर ना चुकाने वाले खाताधारकों को बैंक के लिक्विडेटर व सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अंसल कुमार की तरफ पहले ही नोटिस जा चुकी है।
अब बैंक का लोन वसूलने के लिए उन लोगों पर निगाह तिरछी की गई है जिन्होंने अपनी संपत्तियों के कागजात बैंक के पास रखे हुए हैं इन सभी को सरफेसी एक्ट की नोटिस गुरुवार से जारी करना शुरू हो गई हैं। पहले दिन 50 में से 15 ऋणधारकों को नोटिस जारी कर दी गई है। इन्हेंं 60 दिन ऋण चुकाने के लिए कहा गया है। सरफेसी एक्ट के तहत नोटिस जारी होने के बाद अब लिक्विडेटर के पास इन सपंत्तियों पर कब्जा कर उन्हेंं बेच सकते हैं।
इन वित्तीय अनियमितताओं के चलते रिजर्व बैंक ने तीन जुलाई 2018 को बैंक का लाइसेंस निरस्त कर उसके कामकाज पर रोक लगा दी थी। इस संबंध में लिक्विडेटर की तरफ से प्रबंधक व कर्मचारियों समेत 13 पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इसमें 39 करोड़ रुपये का घोटाला करने की बात थी। बैंक लिक्विडेटर अंसल कुमार ने बताया कि 15 ऋणधारकों को नोटिस जारी कर दी गई हैं। अगले कुछ दिनों में सभी को नोटिस जारी हो जाएगी।