
लखनऊ : पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने मंजूर कर ली है। नूतन पर अमिताभ की गिरफ्तारी के समय उन्हें पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। कोर्ट में बचाव पक्ष ने कहा कि अमिताभ ठाकुर को 27 अगस्त को उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस बिना किसी वारंट के उनके घर घुसी थी, जिसका विरोध नूतन ठाकुर ने किया था। यह भी कहा कि अमिताभ की गिरफ्तारी बिना किसी कोर्ट के आदेश के की गई थी।वहीं, अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि जिस समय पुलिस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करने जा रही थी, उस वक्त नूतन ठाकुर ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी।