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दि सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड’ को कानपुर देहात में भूमि विनियमितीकरण की अनुमति, पीवीसी डोर एवं विंडो निर्माण इकाई स्थापित करने का रास्ता साफ  

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दि सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड’ को कानपुर देहात में भूमि विनियमितीकरण की अनुमति, पीवीसी डोर एवं विंडो निर्माण इकाई स्थापित करने का रास्ता साफ  
लखनऊ: प्रदेश सरकार ने दि सुप्रीम इण्डस्ट्रीनज लि0, कानपुर देहात विहित सीमा से अधिक क्रय की गई भूमि के विनियमितीकरण की अनुमति दे दी है। यह अनुमति दि सुप्रीम इण्डस्ट्रीनज लि0 द्वारा कानपुर देहात के ग्राम मॉवर, तहसील भोगनीपुर में पीवीसी डोर एवं मिंडो निर्माण इकाई की स्थापना के लिए कुल क्रय की गई 12.9210 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष विहीत सीमा से अधिक क्रय की गई भूमि 7.8624 हेक्टेयर के सशुल्क विनियमितीकरण की है।राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारी, कानपुर को निर्देशित किया है कि संस्था/कंपनी द्वारा आवेदन करते समय निर्धारित जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार अगणित कुल मूल्य रू0 15,49,02,317/- का 10 प्रतिशत रूपया 1,54,90,232/- (रूपया एक करोड़ 54 लाख 90 हजार दो सौ 32 मात्र) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। इस भूमि का उपयोग संस्था/कंपनी द्वारा जनपद कानपुर देहात में पीवीसी डोर एवं विंडो निर्माण इकाई की स्थापना हेतु ही किया जाएगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा।
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