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राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज।

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राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

लखनऊ:  राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा- केंद्र सरकार याची की शिकायत के निपटारे की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है। इस स्थिति में याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर को अन्य कानूनी विकल्प अपनाने की छूट दी है। याची इस मामले में दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय के लिए स्वतंत्र है।

इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने केंद्र सरकार को साफ निर्देश दिया था कि 10 दिन में स्पष्ट करें कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या ब्रिटिश। सोमवार को इस मोहलत की समय सीमा पूरी होने के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई

कर्नाटक के रहने वाले विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर दावा किया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए खुद को “ब्रिटिश नागरिक” बताया था। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है।19 दिसंबर, 2024 को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में बताया था कि उन्होंने यूके सरकार को लेटर लिखा है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा- समय दिया जाए। पूरे मामले में क्या जांच हो रही है। इसकी पूरी रिपोर्ट 8 सप्ताह में तैयार करके पेश करेंगेभाजपा नेता एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का भी आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया था। विग्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी।

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