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बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण-2025: प्रवासी मतदाताओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा

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बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण-2025: प्रवासी मतदाताओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा

लखनऊ: संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार पाठक ने बताया कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 अभियान संचालित किया जा रहा है। इस पुनरीक्षण अवधि के दौरान बिहार के कई मतदाता अस्थायी रूप से राज्य से बाहर हैं। ऐसे प्रवासी मतदाता उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्वयं मतदाता गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रीफिल्ड फार्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति व्हाट्सएप, ईमेल या परिवार के सदस्यों के जरिए 25 जुलाई 2025 तक बिहार के अपने मतदाता नामांकन अधिकारी (बीएलओ) को भेज सकते हैं।उन्होंने बताया कि बिहार के इस विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न सरकारी और मान्यता प्राप्त दस्तावेजों को गणना प्रपत्र के साथ संलग्न किया जा सकता है। इनमें केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनधारियों को जारी पहचान पत्र, 1987 से पूर्व जारी सरकारी दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, पारिवारिक रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं।यह पुनरीक्षण अभियान बिहार की मतदाता सूची को सटीक और अपडेट रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे प्रवासी मतदाता भी अपनी मतदान की अधिकारिता सुनिश्चित कर सकेंगे। मतदाता इस प्रक्रिया का लाभ लेकर आगामी चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

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