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ट्रंप का टैरिफ अवैध है: यू एस सुप्रीम कोर्ट 

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ट्रंप का टैरिफ अवैध है:अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 

 

Trump Tarriff is illegal US Supreme Court :अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। 20 फरवरी, 2026 को दिए गए एक ऐतिहासिक 6-3 के फैसले में, अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के पास अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत एकतरफा टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है।

इस फैसले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
  • संवैधानिक शक्ति: मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय में स्पष्ट किया कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने की शक्ति केवल अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं।
  • अधिकार का उल्लंघन: कोर्ट ने पाया कि ट्रंप ने “राष्ट्रीय आपातकाल” शक्तियों का दुरुपयोग करके अपनी कानूनी सीमाओं को पार किया है।
  • राजस्व और रिफंड: इस फैसले से सरकार द्वारा अब तक एकत्र किए गए लगभग $175 बिलियन का राजस्व दांव पर लग गया है, जिसे आयातकों को वापस (रिफंड) करना पड़ सकता है।
  • संग्रह पर रोक: अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग (CBP) ने घोषणा की है कि वह 24 फरवरी, 2026 से इन अवैध टैरिफ की वसूली बंद कर देगा。

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठुकरा दिया है।

दुनिया के कई देश ट्रंप के टैरिफ से परेशान थे मगर किसी ने प्रतिक्रिया ज़ाहिर नहीं की है।

 

 

 

उनके मन में ट्रंप का ख़ौफ़ अब भी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने

बता दिया कि उसके लिए मज़बूत नेता नहीं, संविधान की मज़बूती ज़रूरी है।

 

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