
हमें यक़ीन है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और आज़ादी को महफूज़ रखेंगा: मौलाना कल्बे जवाद नक़वी
मौलाना ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के मसले को सही तारीख़े से समझने की कोशिश नहीं की, इसीलिए यह विवाद इतना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अदालत पर पूरा भरोसा है, लेकिन शरीयत के मसलों में हस्तक्षेप करने से पहले अदालत मुस्लिम उलेमा से क़ुरान और मुस्लिम पर्सनल लॉ के आयामों को समझने के लिए संपर्क कर सकती है। अदालत को शरई मामलों में अंतिम राय देने का अधिकार हासिल नहीं हैं जैसा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि ‘हिजाब इस्लाम का अटूट हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है’।