
आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं, केवल परिचय पत्र, उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला।
उत्तर प्रदेश:उत्तर प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया है। सरकार के नियोजन विभाग ने अब आधार कार्ड को बर्थ डेट सर्टिफिकेट के रूप में मान्य करने के मना कर दिया है। मतलब यूपी में अब आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा।

किसी भी सरकारी काम के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रामाणिक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर सूचित कर दिया है।

बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने गत 31 अक्तूबर एक पत्र जारी किया था। इसमें विभाग ने बताया था कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। योगी सरकार ने इसी पत्र को आधार बनाकर नियोजन विभाग को आदेश देने के लिए कहा। विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह ने जारी शासनादेश में बताया कि यूआईडीएआई का पत्र आने के बाद भी कई विभागों में आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के तौर मान्य किया जा रहा था।
विशेष सचिव ने साफ किया कि अब यूपी में किसी भी सरकारी विभाग में आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रामाणिक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार न किया जाएगा।