
IRCTC होटल घोटाला केस में तेजस्वी यादव को राहत की उम्मीद, दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस
Delhi High Court News | IRCTC होटल घोटाला केस में तेजस्वी यादव को मिली राहत की उम्मीद, CBI को नोटिस: आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें कुछ हद तक कम होती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ में हुई।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती
तेजस्वी यादव ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए थे। तेजस्वी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मनिंदर सिंह ने अदालत में दलीलें पेश कीं।
लालू यादव की याचिका के साथ होगी सुनवाई
वरिष्ठ वकीलों ने कोर्ट को अवगत कराया कि इसी मामले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल है, जिस पर 14 जनवरी को सुनवाई तय है। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि तेजस्वी यादव की याचिका पर भी उसी दिन लालू यादव की याचिका के साथ संयुक्त रूप से सुनवाई की जाएगी।
क्या है पूरा मामला
13 अक्टूबर 2025 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में लालू परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने धोखाधड़ी (IPC की धारा 420), आपराधिक साजिश (धारा 120B) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने को पर्याप्त आधार माना था।
अब सबकी नजरें 14 जनवरी पर
तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट से राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। अब 14 जनवरी को होने वाली संयुक्त सुनवाई में यह तय होगा कि लालू-तेजस्वी परिवार को इस मामले में कोई कानूनी राहत मिलती है या नहीं। इस सुनवाई को बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय सियासत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
