
फतेहपुर : दहेज से पीड़ित महिलाएं आर्थिक सहायता हेतु आवेदन कर सकती हैं यह जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अवगत कराया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजनान्तर्गत दहेज से पीड़ित महिला को जिसका वाद न्यायालय में 498ए आईपीसी के अंतर्गत विचाराधीन है तथा गरीबी रेखा के आय सीमा के अंतर्गत आती है ,को रु0 2500 एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं अपना आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते है । आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन कार्यालय में निःशुल्क प्रदन किया जाता है । उक्त योजनाओं के सम्बंध में विशेष जानकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है