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हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा:कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका, लड़कियां बोलीं : हक के लिए लड़ेंगे

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कर्नाटक : कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इधर, हाईकोर्ट में हिजाब की इजाजत के लिए याचिका दाखिल करने वाली पांचों छात्राओं ने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लड़कियों ने कहा था हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया। लड़कियों के वकील एम धर ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हमें निराश किया है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा।

हिजाब पर हाईकोर्ट में हारीं लड़कियां, अर्जी खारिज:कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं; स्कूल यूनिफॉर्म पहननी ही होगी

इधर, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट से फैसले से असहमति जताई है। इधर, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया है। इस मामले में तमाम अपडेट्स और रिएक्शन्स जानने से पहले, आप ओवैसी के बयान पर अपनी राय यहां दे सकते हैं।

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