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शिवराज सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, ओबीसी आरक्षण के बिना ही होंगे स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव

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नई दिल्ली : मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोगको 23,400 स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा करे बिना आरक्षण नहीं मिल सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ओबीसी को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक पार्टियां जनरल सीट पर ओबीसी उम्मदीवार को उतार सकती हैं। सुको ने कहा कि निकाय चुनाव न टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चहिये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के लिए डी-लिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा करे बिना और ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंड को पूरा करे बिना चुनाव स्थगित नहीं कर सकती।

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