
सपा के पूर्व विधायक आनंद सेन यादव को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार।
लखनऊ: सपा के पूर्व विधायक आनंद सेन यादव (मिल्कीपुर, अयोध्या) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फटकार लगाई है। उन्हें आदेश दिया है कि 6 बीघे सरकारी जमीन से कब्जा छोड़ दें। बता दें कि यादव पर आरोप है कि अपने स्कूल ‘किसान विद्यालय’ के लिए 6 बीघे ग्रेड-1 की सरकारी जमीन लिखवा ली है। ‘किसान विद्यालय’ के नाम करवा लिया था। वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार प्रशासन ने इस जमीन को फिर से सरकारी खाते में दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई लखनऊ के हाई कोर्ट की बेंच की फटकार के बाद चकबंदी न्यायालय ने की है। चकबंदी अधिकारी सदर अयोध्या द्वारा मामले की रिपोर्ट उपसंचालक चकबंदी अयोध्या को सौंपी गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया कि संबंधित भूखंड बंदोबस्त रिकॉर्ड में राजकीय भूमि के तौर पर दर्ज है।

वर्ष 2019 से ही उपसंचालक चकबंदी की अदालत से आनंद सेन यादव को कई बार नोटिस भेजे गए कि वह स्कूल की जमीन के दस्तावेज़ पेश करें और अपना पक्ष रखें, लेकिन बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद जवाब नहीं दिया गया। राज्य सरकार की ओर से प्रकरण की पैरवी डॉ. कृष्ण सिंह ने की। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी (DDC), अयोध्या ने उक्त भूमि को राजकीय संपत्ति घोषित करते हुए किसान विद्यालय के नाम दर्ज प्रविष्टि को रद्द कर दिया और जमीन को पुनः सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया।