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नरभक्षी राजा कोलंदर को उम्रकैद; इंसानी खोपड़ी का बनाता था सूप।

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नरभक्षी राजा कोलंदर को उम्रकैद; इंसानी खोपड़ी का बनाता था सूप।

RAJA KOLANDER KO UMRAQAID: उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात नरभक्षी सीरियल किलर को दोबारा उम्रकैद की सजा हुई है। लखनऊ कोर्ट ने राजा कोलंदर और उसके साथी बछराज कोल को 25 साल पहले लखनऊ के नाका इलाके में 22 वर्षीय मनोज कुमार सिंह और उसके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह की अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दोषी पाया, जिसमें 364 (अपहरण), 394 (हत्या के साथ डकैती), 201 (साक्ष्य नष्ट करना) और 412 (डकैती के दौरान चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) शामिल हैं। दोनों पर 2.5-2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसका कुछ हिस्सा पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।

 

अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील एमके सिंह ने कहा कि फैसला सुनाते हुए, विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने फैसला सुनाया कि दोनों दोषी पीड़ितों को लूटने और खत्म करने के इरादे से “पेशेवर रूप से निष्पादित और संगठित आपराधिक साजिश” में सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर काम करने के दोषी थे।

 

अदालत ने पाया कि आरोपियों ने पीड़ितों को उनके टाटा सूमो वाहन के साथ अगवा किया, उन्हें लूटा और बाद में क्रूर तरीके से उनकी हत्या कर दी। फिर सबूतों को नष्ट करने के इरादे से शवों को पहचान से रोकने के लिए इलाहाबाद के जंगलों में फेंक दिया गया।

 

जबकि सिंह के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने हत्याओं की भीषण प्रकृति और दोषियों के संगठित आपराधिक गतिविधि के इतिहास का हवाला देते हुए मृत्युदंड के लिए जोरदार तर्क दिया, अदालत ने माना कि मामला, हालांकि जघन्य था, लेकिन मृत्युदंड की मांग करने वाले “दुर्लभतम” श्रेणी में नहीं आता है।

इसके बजाय न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि राजा कोलंदर अब एक वृद्ध व्यक्ति है और उसने मुकदमे के दौरान सहयोग किया। बछराज के लिए, यह दलील दी गई कि वह अपराध के समय किशोर था और एक गरीब पृष्ठभूमि से आया था। हालांकि, अदालत ने नरमी के लिए इन दलीलों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि अपराध की प्रकृति और योजना ने सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। “ये साधारण व्यक्ति नहीं हैं।”

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