
22 सितंबर से पनीर, घी और शैंपू से लेकर AC-कार तक होंगे सस्ते, यहां देखें नए रेट् लिस्ट।
GST Reforms 2.0:सीजन की शुरुआत और नवरात्र के पहले दिन आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। कल यानी सोमवार 22 सितंबर से नए GST रेट लागू होंगे जिसके चलते कई रोजमर्रा इस्तेमाल वाली चीजें सस्ती होंगी।
यानी अब जेब पर कम बोझ पड़ेगा और जरूरी सामान पहले से सस्ता मिलेगा।

रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक लगभग 375 वस्तुएं सोमवार यानी 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी में कटौती सोमवार यानी कल से ही लागू होने जा रही हैं।
ये चीजें होंगी सस्ती

जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया है। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर (एसी), वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे।
मेडिकल इक्विपमेंट भी होंगे सस्ते
जीएसटी में बदलाव को देखते हुए रोजरर्मा के उपभोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।
अधिकांश दवाओं और फॉर्मूलेशन और ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी। सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को भी फायदा होगा।
कितनी सस्ती होंगी कारें
सरकार ने पहले ही दवा दुकानों को जीएसटी में कटौती के लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में बदलाव करने या कम कीमत पर दवाएं बेचने का निर्देश दिया है। जीएसटी दर में कटौती से सबसे बड़ा फायदा वाहन खरीदारों को होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी कारों पर कर दरें क्रमशः 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर दी गई हैं। कई कार कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।
फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने सस्ते होंगे?
सेवाओं की बात करें तो, स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई की दुकान, फिटनेस सेंटर, योग आदि सौंदर्य और फिटनेस सेवाओं पर जीएसटी को इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर, बिना कर क्रेडिट के पांच प्रतिशत कर दिया गया है। बालों में लगाने वाले तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स कर दर 12/18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं।
टेलकम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, ऑफ्टरशैव लोशन जैसी अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी कम हो सकती हैं, क्योंकि इन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है। 22 सितंबर से जीएसटी में दो स्लैब होंगे। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर पांच और 18 प्रतिशत का कर लगेगा। विलासिता की वस्तुओं के लिए कर की दर 40 प्रतिशत होगी। वहीं तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28 प्रतिशत कर के साथ उपकर लगेगा।
लग्जरी सामान भी हो जायेंगे सस्ते
अभी जीएसटी के चार 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं। इसके अलावा, लक्जरी सामान और अहितकर वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर भी लगता है। पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था में दो लाख करोड़ रुपये आएंगे, जिससे लोगों के पास कर के रूप में जाने वाला पैसा बचेगा। अभी 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आने वाले लगभग 99 प्रतिशत सामान पर अब पांच प्रतिशत का कर लगेगा। इस बदलाव से 28 प्रतिशत कर स्लैब में आने वाले 90 प्रतिशत उत्पाद 18 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगे।
क्या पुराने स्टॉक भी होंगे सस्ते?
सरकार ने साफ किया है कि पुराने स्टॉक पर भले ही अधिक MRP छपी हो, लेकिन उपभोक्ताओं को वही सामान नए GST रेट के हिसाब से बेचना होगा। यानी दुकानदारों और कंपनियों को कीमत कम करनी ही होगी, ताकि ग्राहकों को घटाई गई दरों का पूरा फायदा मिले।
दूसरी ओर, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 और 13 सितंबर के आदेशों में कहा है कि दवा कंपनियों को अपनी दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेज़ की नई MRP अपडेट करनी होगी। इसके साथ ही, GST बदलाव के बाद कंपनियों को रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, राज्य ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देनी होगी, ताकि ग्राहक नई कीमतें साफ-साफ देख सकें।