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आज से 16 तक होगा नि:शुल्क अनाज वितरण: खाद्य आयुक्त

दिये निर्देश, पात्र लाभार्थी अनुमन्य वस्तुओं की प्राप्ति से वंचित न रहे

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लखनऊ। प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह जनवरी, 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह नवंबर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण 06 जनवरी, 2023 से 16 जनवरी, 2023 के मध्य कराया जाएगा। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण की अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जायेगा। जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं तथा 21 किलोग्राम चावल का वितरण होगा। पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट का वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा। जिसमें 02 किलोग्राम गेहूँ तथा 03 किलोग्राम चावल का वितरण होगा। गुरुवार को यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने देते हुए बताया कि खाद्यान्न के नि:शुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दुकानदार अपनी उपलब्ध स्टाक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाद्यान्न के नि:शुल्क वितरण की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2023 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से नि:शुल्क वितरण किया जा सकेगा। आगे खाद्य आयुक्त ने बताया कि आवश्यक वस्तु का निर्बाध रूप से नि:शुल्क वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर दुकानदारों द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न के वितरण का कार्य प्रात:काल 6:00 से रात्रि 9:00 तक सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी अनुमन्य वस्तुओं की प्राप्ति से वंचित न रहे।

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