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यूपी एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते स्पीड लिमिट घटी, 15 फरवरी 2026 तक नए नियम लागू

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यूपी एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते स्पीड लिमिट घटी, 15 फरवरी 2026 तक नए नियम लागू

उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और धुंध के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटा दी गई है। यह आदेश शुक्रवार से प्रभावी होगा और 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा।

दिन और रात के लिए अलग-अलग स्पीड लिमिट

यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कोहरे को ध्यान में रखते हुए दिन और रात के लिए अलग-अलग गति सीमा तय की गई है।

वाहन का प्रकार
कार (हल्के वाहन)
दिन: 80 किमी/घंटा
रात: 60 किमी/घंटा

बस/यात्री वाहन (9 सीट से अधिक)
दिन: 60 किमी/घंटा
रात: 50 किमी/घंटा

ट्रक/मालवाहक वाहन
दिन: 50 किमी/घंटा
रात: 40 किमी/घंटा

50 मीटर से कम विजिबिलिटी पर वाहनों की आवाजाही पर रोक

यूपीडा ने स्पष्ट किया है कि यदि कोहरा अत्यधिक घना हो जाता है और दृश्यता 50 मीटर से कम रह जाती है, तो सुरक्षा टीमें टोल प्लाजा पर वाहनों को रोक देंगी। इसके बाद हालात सामान्य होने पर वाहनों को सुरक्षित समूहों में एक साथ छोड़ा जाएगा, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।

सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम

एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रवेश और निकास द्वारों पर फॉग लाइटें लगाई जाएंगी।
नई गति सीमा से संबंधित सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे।
टोल प्लाजा और रोड-साइड सुविधाओं पर लाउडस्पीकर के माध्यम से ड्राइवरों को लगातार जागरूक किया जाएगा।
24 घंटे पेट्रोलिंग, एम्बुलेंस और सुरक्षा टीमें तैनात रहेंगी।
एक्सप्रेसवे पर मौजूद गड्ढों और खराब पैच को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं।

यूपीडा का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि यात्रियों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे तय गति सीमा का पालन करें और कोहरे में अतिरिक्त सतर्कता बरतें।

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