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Candidate will have to open a separate bank account for election expenses

निर्वाचन व्यय के लिए प्रत्याशी को पृथक से खोलना होगा बैंक खाता

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 अन्तर्गत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्ययों के समस्त भुगतान हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला जायेगा।
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