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हाईकोर्ट ने सोनभद्र एसपी और रायपुर थाना-प्रभारी को किया तलब

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हाईकोर्ट ने सोनभद्र एसपी और रायपुर थाना-प्रभारी को किया

तलब

ALLAHABAD HIGHCOURT: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक और रायपुर थाना प्रभारी को 19 मई को अदालत में तलब किया है। कोर्ट ने संपत्ति विवाद में पुलिस के हस्तक्षेप और पक्षकारों को थाने लाने के मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित समय के सीसीटीवी फुटेज भी पेश करने को कहा गया है।यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिया। मामला सोनभद्र के वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव और उनके बेटों सुखपाल यादव व सत्यपाल यादव द्वारा दायर रिट याचिका से जुड़ा है। विवाद पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर है।

संपत्ति विवाद में पुलिस ने हस्तक्षेप क्यों किया

 

कोर्ट ने सोनभद्र एसपी को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करें कि संपत्ति विवाद में पुलिस ने हस्तक्षेप क्यों किया और पक्षकारों को कथित रूप से थाने क्यों लाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि उस समय के पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज पेश किए जाएं, जब पुलिसकर्मी के याचिकाकर्ताओं के हाथों घायल होने का दावा किया गया था।

अदालत ने यह पूरी प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई 2026 को होगी और तब तक याचिकाकर्ताओं हरि प्रसाद यादव, सुखपाल यादव और सत्यपाल यादव की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।

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