
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खुली मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ अनिवार्य किया है !
UTTAR PRADESH SWEET RULE : दिवाली और त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदने वालों के लिए अहम खबर है. उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से दुकानों पर बिकने वाली पैक्ड और खुली मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तारीख बताना अनिवार्य होगा. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की इस पहल का उद्देश्य मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना है, ताकि ग्राहक मिठाई खरीदने से पहले उसकी उपयोग अवधि की जानकारी ले सकें.


विभागीय जांच के दौरान कुछ दुकानों पर मिठाई बनने की तारीख और उसकी उपयोग अवधि की जानकारी नहीं दिए जाने की बात सामने आई थी.
हर मिठाई की उपयोग अवधि अलग-अलग होगी
मिठाई कितने दिन तक खाने योग्य रहेगी, यह उसकी सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की स्थिति पर निर्भर करेगा. इसलिए सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी उपयोग अवधि तय नहीं होगी. अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है. खाद्य कारोबारियों को मिठाई की प्रकृति और उसे सुरक्षित रखने की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसकी उपयोग अवधि तय करनी होगी.
‘यूज बाय डेट’ लिखने के साथ गुणवत्ता बनाए रखना भी जरूरी
नई व्यवस्था के तहत केवल उपयोग की अंतिम तारीख बताना ही पर्याप्त नहीं होगा. खाद्य कारोबारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित अवधि के दौरान मिठाई जरूरी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप रहे. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन निर्धारित की गई है, तो कारोबारी की जिम्मेदारी होगी कि इन पांच दिनों के दौरान मिठाई की गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहे.
त्योहारों में मिठाई खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
दिवाली और अन्य त्योहारों पर मिठाइयों की खरीदारी बढ़ जाती है. ऐसे में ग्राहकों के लिए मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी महत्वपूर्ण होगी.
- मिठाई खरीदने से पहले उसकी ‘यूज बाय डेट’ जरूर देखें.
- खुली मिठाई की उपयोग अवधि के बारे में दुकानदार से जानकारी लें.
- मिठाई की ताजगी और उसे रखने की स्थिति पर ध्यान दें.
- उपयोग की अंतिम तारीख बीत चुकी हो, तो ऐसी मिठाई खरीदने से बचें.
इस व्यवस्था का उद्देश्य मिठाई की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराना है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.