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02 से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेगा कोई भी शस्त्रधारी

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सभी 03 शस़्त्र लाइसेंस धारकों का तीसरा शस्त्र लाइसेंस होगा निरस्त

अपनी पसन्द के 02 शस्त्रों को छोड़कर तीसरे को करना होगा जमा

बहराइच 08 दिसम्बर :  जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार ने जनपद बहराइच के समस्त शस्त्र धारकों को निर्देशित किया है कि जिनके पास 03 अग्न्यायुध हैं वह 02 अग्न्यायुध अपने पास रखते हुए 01 अग्न्यायुध शीघ्र सम्बन्धित थाने के मालखाने में अथवा शस्त्र विक्रेता के यहाॅ 13 दिसम्बर 2020 तक अनिवार्य रूप से जमा कर शस्त्र जमा करने की सूचना, जमा रसीद व अनुज्ञप्ति सहित सम्बन्धित थाने के प्रभारी निरीक्षक को अथवा जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सम्बन्धित की तृतीय अग्न्यायुध की लाइसेंस को निरस्त किया जा सके।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शासनादेश संख्या-1/2020/जी.आई.-173/छः-पु0-5- 2020-1(12)/2015 गृह (पुलिस) अनुभाग-5, 22 जनवरी 2020 के साथ श्री मुकेश मंगल, डायरेक्टर (आम्र्स) गृह मंत्रालय भारत के पत्र संख्या-वी-11026/42-2019-आम्र्स 08 जनवरी 2020 एवं उसके साथ संलग्न कानून एवं न्याय मंत्रालय की गजट अधिसूचना 13 दिसम्बर 2019 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की गजट अभिसूचना 14 दिसम्बर 2019 ‘‘आम्र्स (एमेंडमेंट) एक्ट 2019‘‘ के माध्यम से आम्र्स एक्ट, 1959 में किये गये संशोधन में प्राविधानित किया गया है कि ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी जिन के पास 03 अग्न्यायुध हैं वह 02 अग्न्यायुध अपने पास रख सकेंगे तथा 01 अग्न्यायुध उन्हें 13 दिसम्बर 2020 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। तत्पश्चात उनके द्वारा जमा अग्न्यायुध अर्थात तृतीय लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त संशोधन में अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण की अवधि 03 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष कर दिया गया है।

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