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तब्लीगी जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज

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मुंबई : तब्लीगी जमात के 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित मरकज़ के एक कार्यक्रम में शिकरत करने वाले इन विदेशी नागरिकों के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न प्रावधानों, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी कानून के उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
विदेशी नागरिकों के सिवा पुलिस ने 6 भारतीय नागरिकों और के मस्जिद के ट्रस्टी के खिलाफ़ भी केस दर्ज किया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कई सख़्त टिप्पणियां भी कीं। कोर्ट ने कहा कि सरकार और मीडिया ने इन जमातियों को बलि का बकरा बनाया।
दरअसल, कोर्ट में विदेशी नागरिकों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि वे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वैध वीज़े पर भारत आए और यहां उन्हें भारतीय संस्कृति, परंपरा, आतिथ्य और भारतीय भोजन का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर पहुंचने पर, उनका कोविड टेस्ट किया गया और जब उन्हें टेस्ट में निगेटिव पाया गया, तो उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति मिली
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