
दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि दाल अनाज चावल गेहूं और आटे के सिंगल पैकेट जिसका वजन 25 किलो या लीटर से ज़्यादा होगा उन पर जीएसटी नहीं लगेगा यानी ये प्री पैकेज्ड लेबल्ड कमोडिटी में नहीं आएंगे मिसाल के तौर पर 25 किलो के आटे के पैकेट पर ग्राहकों को पाँच प्रतिशत जीएसटी देना होगा लेकिन 30 किलो के पैकेट पर नहीं देना होगा
HIGH taxes, NO jobs
BJP’s masterclass on how to destroy what was once one of the world’s fastest growing economies. pic.twitter.com/cinP1o65lB
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 18, 2022
कहा जा रहा है कि सरकार के इस फ़ैसले से छोटे कारोबारियो को झटका लगेगा कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है खाने पीने के सामान और अनाज के कारोबार करने वाले सरकार के फ़ैसले से नाराज़ हैं. इससे छोटे कारोबारियों को काफ़ी नुक़सान होगा