diwali horizontal

डीएम के निर्देश पर बिना मान्यता के चला रहे स्कूल का बंद कराया गया संचालन

0 79
बहराइच : यूपी में बिना मान्यता के स्कूलों कालेजों मदरसों को चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करते हुए ज़िलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्त राम तिवारी ने आज विकास खंड चित्तौरा में अवैध रूप से बिना मान्यता के चल रहे स्कूल की शिकायत मिलने पर तुरंत मामले की संज्ञान में लेकर खंड शिक्षा अधिकारी राजकिशोर को स्कूल बंद कराने के आदेश दिए जिसके बाद बीइओ ने मौके पर जाकर स्कूल को बंद करवाया।प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 ए के अंतर्गत बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है जनपद में अवैध रूप से बिना मान्यता के नानपारा रोड पर सोहरवा से ठिहारनपुरवा मार्ग पर जय माँ बागेश्वरी काली देवी एजुकेशन स्कूल का संचालन की शिकायत डीएम से की गई थी जिसपर डीएम के माध्यम से प्राप्त शिकायत के क्रम में बीएसए द्वारा दिये गए निर्देश पर बीइओ राजकिशोर ने मौके पर पहुंच कर अवैध रूप से संचालित हो रहे विद्यालय को बंद करवा कर स्कूल प्रबंधन को हिदायत दी गई कि दोबारा अगर विद्यालय संचालित होते हुए मिला तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी।
Leave A Reply

Your email address will not be published.