
बहराइच 13 नवम्बर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद खण्ड स्नातक एंव खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 के लिए निर्वाचकों की पहचान के सम्बंध में निर्देश जारी किये गये हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्व विद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।