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लाॅकडाउन-2 की गाइडलाइन्स जारी, जानिए किन-किन लोगों-उद्योगों को मिलेगी राहत

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही पार्ट 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी कर दिया है। वहीं सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी है। साथ ही कुछ उद्योगों को भी छूट दी गई है। ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है। जरुरी चीजों बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे। आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा। वहीं कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, यह राहत और छूट 20 अपै्रल के बाद लागू होंगी। 20 तक लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे। साथ ही बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को इजाजत दी गई है। 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को काम की मंजूरी दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार जरूरी सेवाओं के तहत मेडिकल सेवाओं को लॉकडाउन से छूट मिली है। साथ ही दवा की दुकानें खुली रहेंगी। बैंकों के साथ ही बीमा कंपनियां भी काम करती रहेंगी। सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत भी दे दी है। एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुली रहेंगी। मनरेगा के तहत काम को इजाजत दी गई पर सामाजिक दूरी जरूरी रहेगी।

जरूरी सेवाओं की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी

मछलीपालन , दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण के काम को इजाजत दी गई। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है। एसईजेड में औद्योगिक उत्पादन को मंजूरी दी गई है। वहीं सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। साथ ही बस, रेल, मेट्रो, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी बंद रहेंगे।

गैरजरूरी आद्योगिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक

स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।सिनेमा, जिम, माल भी बंद रहेंगे। हालांकि सर्वे के बाद 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर गतिविधियों को मंजूरी मिल सकती है। लेकिन सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखना होगा। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना

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