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उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की बैठक सम्पन्न, सहकारी समितियों में 27% आरक्षण की संस्तुति का निर्णय

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उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की बैठक सम्पन्न, सहकारी समितियों में 27% आरक्षण की संस्तुति का निर्णय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को आयोग कार्यालय में अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, सदस्य सूर्य प्रकाश पाल, अन्य सदस्यगण एवं आयोग के सचिव मनोज कुमार सागर उपस्थित रहे।बैठक में अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े विविध मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें आरक्षण, जातियों के सम्मिलन/निष्कासन तथा उनके समग्र उत्थान एवं विकास से संबंधित विषय प्रमुख रहे। आयोग ने सहकारी अधिनियम की धारा 29(5) एवं निर्वाचक नियमावली के नियम 28 के अंतर्गत संचालक पदों पर आरक्षण की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्णय लिया कि सहकारी समितियों में संविधान के अनुरूप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रदेश सरकार को संस्तुति भेजे जाने का निर्णय किया गया।बैठक में देववंशी जाति को केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में भी चर्चा हुई। आयोग ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह मामला केन्द्रीय सूची से संबंधित है, अतः इस विषय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रत्यावेदन भेजने की सलाह दी जाएगी।जनपद मेरठ के ग्राम पंचाली निवासी मनोज कश्यप एवं उनके परिजनों पर हुए हमले का मामला आयोग के सदस्य रमेश गौड़ कश्यप द्वारा बैठक में उठाया गया। उन्होंने बताया कि मेरठ पुलिस प्रशासन द्वारा इस गंभीर मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। अध्यक्ष राजेश वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अगस्त 2025 को उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच समिति को घटनास्थल भेजने का निर्णय लिया।बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता को लेकर उत्पन्न विभिन्न शंकाओं पर भी विचार किया गया। आयोग ने निर्णय लिया कि इस विषय में प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि इससे जुड़े मुद्दों का सम्यक समाधान निकाला जा सके।

 

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