
SC का बड़ा आदेश,आधार कार्ड,मतदाता पहचान पत्र को मान्य करें।
Supreme Court Order:सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान आधार कार्ड और वोटर आईडी (EPIC) को वैध पहचान पत्र के रूप में मान्यता न देने को लेकर चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताई.

अदालत ने कहा कि जब मतदाता पंजीकरण फॉर्म में आधार पहले से अनिवार्य रूप से मांगा जा रहा है, तो फिर चुनाव आयोग उसे दस्तावेज मानने से इनकार क्यों कर रहा है? इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट से आग्रह किया कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता,
ड्राफ्ट मतदाता सूची को प्रकाशित करने पर रोक लगाई जाए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को अभी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस मामले में पूरी सुनवाई के बाद अंतिम आदेश पारित करेगा. अदालत ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए जमीनी हकीकत और व्यावहारिक समाधान भी जरूरी हैं. अब इस मामले में अगली सुनवाई कल यानी मंगलवार को होगी, जिसमें चुनाव आयोग को अपने रुख पर स्पष्टीकरण देने की उम्मीद है.
