नई दिल्ली : पाकिस्तान कोरोना वायरस के कहर से कराह रहा है । इस बीच पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि वह कुलभूषण जाधव मामले की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कदम उठाएगा। हेग स्थित ICJ ने पिछले साल जुलाई में फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा करनी चाहिए और इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके साथ ही बिना किसी देरी के उनको कांसुलर एक्सेस प्रदान करना चाहिए।
बता दें कि भारतीय नौसेना के अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में कथित तौर पर जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में भारत ने जाधव की सजा के खिलाफ आइसीजे में अपील की। आइसीजे द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार के लिए उपाय किए जा रहे हैं। फारूकी ने कहा कि मानवीय आधार पर पाकिस्तान ने जाधव से उनकी मां और पत्नी की मुलाकात कराई। एक जिम्मेदार राज्य होने के नाते पाकिस्तान अपने सभी अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करता है और ऐसा करना जारी रखेगा।
हरीश साल्वे ने की थी जाधव की पैरवी
आईसीजे में जाधव मामले में भारत की पैरवी करने वाले हरीश साल्वे ने तीन मई को कहा था कि हमें उम्मीद थी कि हम बैक चैनल से जाधव को रिहा करने के लिए पाकिस्तान को मनाने में सफल हो सकते हैं। यदि पाकिस्तान मानवीय आधार की बात कहता है तो हम जाधव को वापस चाहेंगे। भारत हमेशा कहता रहा है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद कारोबार कर रहे थे।