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ऑनलाइन पंजीकरण कर उठाएँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ

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बहराइच : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को तीन किस्तों में 5000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जमा की जाती है। इस योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं को मिल सके इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है । इसमें लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अपना पंजीकरण कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं । इसके लिए केंद्र सरकार ने पोर्टल में प्राविधान करते हुये लाभार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करा दी है

जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री प्रवीण कुमार शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पति अथवा पत्नी का आधार कार्ड, महिला के बैंक खाते की पासबुक, व एएनएम से प्राप्त जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड जिसमें टीटी का पहला टीका और पंजीकरण का विवरण पूर्ण रूप से भरा हुआ हो । इसके अलावा यदि कोई प्राइवेट अस्पताल से इलाज अथवा जांच की सुविधा ले रहा है तो ऐसे में प्राइवेट रजिस्टर्ड अस्पताल का पर्चा जिसमें, प्रसव की अनुमानित तिथि , पंजीकरण तिथि, जांच आदि लिखा गया हो । इन सभी दस्तावेजों के साथ प्रथम एवं द्वितीय किश्त के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है । इसके अलावा तृतीय किस्त के लिए जीवित बच्चे के जन्म के उपरांत बच्चे के टीकाकरण का प्रथम चक्र पूरा होने पर लाभार्थी को फॉर्म1-सी के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र व एएनएम से प्राप्त जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड जिसमें बच्चे के टीकाकरण का विवरण हो अथवा प्राइवेट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल का पर्चा जिसमें, बच्चे के टीकाकरण की जानकारी दी गई हो के साथ लाभार्थी स्वयं अपना पंजीकरण कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं

जिला कार्यक्रम सहायक दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि लाभार्थी अपने सभी अभिलेख इकट्ठा कर pmmvy-cas.nic.in की बेव साइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते है, पंजीकरण के शुरुआत में कुछ जानकारी भरने, जैसे नाम और पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि डाटा भरने के साथ ही आगे के पेज खुलते जायेगे और उसमे मांगी गई सूचना को भर कर पंजीकरण किया जा सकता है । पंजीकरण पूर्ण हो जाने के बाद सभी अभिलेखों को स्व प्रमाणित करके अपने क्षेत्र की आशा को उपलब्ध कराकर योजना का लाभ लिया जा सकता है । किसी भी तरह की अन्य जानकारी हेतु लाभार्थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हेल्प लाइन नंबर

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