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मानहानि केस में राहुल गांधी को झटका, सुल्तानपुर कोर्ट ने 19 जनवरी को पेश होने का दिया आदेश

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मानहानि केस में राहुल गांधी को झटका, सुल्तानपुर कोर्ट ने 19 जनवरी को पेश होने का दिया आदेश

Sultanpur Court Order | राहुल गांधी को 19 जनवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए एक पुराना मानहानि मामला एक बार फिर कानूनी चुनौती बनकर सामने आया है। सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को 19 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का सख्त आदेश दिया है।

धारा 313 के तहत देना होगा जवाब

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की अदालत में करीब 40 मिनट तक चली सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला अब भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के चरण में पहुंच चुका है।

क्या है धारा 313 की प्रक्रिया

धारा 313 के तहत आरोपी को उसके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर अपनी सफाई देने का अंतिम अवसर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसी कारण राहुल गांधी को स्वयं कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

गवाही की प्रक्रिया हुई पूरी

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी शुक्ला ने गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह पूरी की। वहीं शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत को अवगत कराया कि अभियोजन पक्ष अब कोई अन्य गवाह पेश नहीं करेगा। इसके साथ ही साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

क्या है पूरा मामला

यह मानहानि प्रकरण करीब छह साल पुराना है। 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी द्वारा अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के भाजपा नेता और पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

19 जनवरी पर टिकी निगाहें

अब सभी की नजरें 19 जनवरी की पेशी पर टिकी हैं। यदि राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होते हैं, तो सुल्तानपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के साथ राजनीतिक हलचल भी तेज होने की संभावना है।

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