
यूपी में पंचायत चुनाव टलने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पंचायत चुनाव की तारीखें स्पष्ट करने को कहा है और पूछा है कि जब ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है, तब चुनाव अभी तक क्यों नहीं कराए गए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत की जाए, ताकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ सके। यह मामला ग्राम प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है।
कोर्ट ने संकेत दिया कि पंचायत चुनावों में अनावश्यक देरी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अगली सुनवाई में सरकार से चुनाव कार्यक्रम और आरक्षण प्रक्रिया की स्थिति पर विस्तृत जानकारी मांगी गई है।